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Nainital News: फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी का आरोपी दोषमुक्त
Mon, 25 Nov 2024 07:27 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Mon, 25 Nov 2024 07:27 AM IST
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नैनीताल। न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर सिविल जज जूनियर डिविजन रुचिका गोयल की अदालत ने फेसबुक आईडी से वादी को बदनाम करने के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि वादी भतरौंजखान निवासी प्रमोद नैनवाल ने वर्ष 2019 में ग्राम सोनी (पड़ाव) रानीखेत अल्मोड़ा निवासी दिक्दर्शन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
कहा कि आरोपी ने 26 मार्च 2019 को अपनी फेसबुक आईडी में उसे शर्मसार करने की नीयत से अभद्र टिप्पणी की। न्यायालय में चले वाद में सिविल जज की ओर से दोनों पक्षों को सुना गया। अभियोजन आरोप को साबित नहीं कर सका। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। संवाद
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कहा कि आरोपी ने 26 मार्च 2019 को अपनी फेसबुक आईडी में उसे शर्मसार करने की नीयत से अभद्र टिप्पणी की। न्यायालय में चले वाद में सिविल जज की ओर से दोनों पक्षों को सुना गया। अभियोजन आरोप को साबित नहीं कर सका। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। संवाद
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