{"_id":"5f5935108ebc3e3683518fa6","slug":"95-leaders-won-t-be-able-to-appear-in-election-for-three-years-bhimtal-news-hld39638452","type":"story","status":"publish","title_hn":"95 नेताओं के तीन साल तक चुनाव लड़ने पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
95 नेताओं के तीन साल तक चुनाव लड़ने पर रोक
विज्ञापन
प्रतीकात्मक फोटो।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
भीमताल (नैनीताल)। जिले में साल 2018 में नगर निकाय चुनाव में आय-व्यय का ब्योरा न देना 95 नेताओं को भारी पड़ गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने उक्त लोगों पर आगामी तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित लगा दिया है। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट के हस्ताक्षरों से जारी हुआ है।
बता दें कि नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी रहे लोगों को जिला पंचास्थानी कार्यालय से दो बार नोटिस दिए गए थे। बावजूद प्रत्याशियों ने चुनाव खर्चा का ब्योरा जमा नहीं किया। इसके बाद पंचास्थानी कार्यालय की ओर से राज्य चुनाव आयोग को संबंधित प्रत्याशियों की सूची भेजी गई।
इसी क्रम में 25 अगस्त को देहरादून में सुनवाई तिथि नियत की गई थी, लेकिन संबंधित प्रत्याशी आयोग के समक्ष उपस्थित नही हुए। इस पर आयोग ने आदेश जारी कर उनके तीन साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल भवाली नगर पालिका से ही सभी प्रत्याशियों ने आय-व्यय का ब्योरा जमा किया है।
विज्ञापन
इन निकायों से जमा नहीं हुआ ब्योरा
नगर निगम हल्द्वानी - 59
नगर पालिका रामनगर - 16
नगर पालिका नैनीताल - 12
नगर पंचायत भीमताल - 06
नगर पंचायत कालाढूंगी - 01
नगर पंचायत लालकुआं - 01
नगर निकाय चुनाव में आय-व्यय का ब्योरा जमा न करने पर प्रत्याशी रहे 95 लोगों को राज्य निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है। उक्त प्रत्याशी आगामी तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
अतुल प्रताप सिंह, डीपीआरओ
विज्ञापन
बता दें कि नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी रहे लोगों को जिला पंचास्थानी कार्यालय से दो बार नोटिस दिए गए थे। बावजूद प्रत्याशियों ने चुनाव खर्चा का ब्योरा जमा नहीं किया। इसके बाद पंचास्थानी कार्यालय की ओर से राज्य चुनाव आयोग को संबंधित प्रत्याशियों की सूची भेजी गई।
विज्ञापन
इसी क्रम में 25 अगस्त को देहरादून में सुनवाई तिथि नियत की गई थी, लेकिन संबंधित प्रत्याशी आयोग के समक्ष उपस्थित नही हुए। इस पर आयोग ने आदेश जारी कर उनके तीन साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल भवाली नगर पालिका से ही सभी प्रत्याशियों ने आय-व्यय का ब्योरा जमा किया है।
विज्ञापन
इन निकायों से जमा नहीं हुआ ब्योरा
नगर निगम हल्द्वानी - 59
नगर पालिका रामनगर - 16
नगर पालिका नैनीताल - 12
नगर पंचायत भीमताल - 06
नगर पंचायत कालाढूंगी - 01
नगर पंचायत लालकुआं - 01
नगर निकाय चुनाव में आय-व्यय का ब्योरा जमा न करने पर प्रत्याशी रहे 95 लोगों को राज्य निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है। उक्त प्रत्याशी आगामी तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
अतुल प्रताप सिंह, डीपीआरओ