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प्रदेश की सेवा नियमितीकरण नियमावली 2016 निरस्त
Updated Wed, 18 Apr 2018 02:16 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने सेवा नियमितीकरण नियमावली 2016 को निरस्त करते हुए प्रदेश सरकार को संविदा के पदों पर सीधी भरती करने का आदेश दिया है।
मंगलवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी हिमांशु जोशी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 31 दिसंबर 2016 को सेवा नियमितीकरण नियमावली जारी की है।
सरकार 2013 में भी नियमितीकरण सेवा नियमावली लाई थी। अब वह दोबारा नियमितीकरण की नियमावली नहीं ला सकती है। पीठ ने सरकार के 2016 की सेवा नियमितीकरण नियमावली को निरस्त करते हुए कहा कि जो पद संविदा में भरे गए हैं, उन पदों को सीधी भर्ती से भरा जाय। हाईकोर्ट के इस फैसले से सरकार के साथ ही संविदा कर्मियों को भी झटका लगा है।
हाईकोर्ट ने संविदा के भरे हुए पदों पर सीधी भर्ती का दिया आदेश, संविदा कर्मियों को झटका
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मंगलवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी हिमांशु जोशी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 31 दिसंबर 2016 को सेवा नियमितीकरण नियमावली जारी की है।
सरकार 2013 में भी नियमितीकरण सेवा नियमावली लाई थी। अब वह दोबारा नियमितीकरण की नियमावली नहीं ला सकती है। पीठ ने सरकार के 2016 की सेवा नियमितीकरण नियमावली को निरस्त करते हुए कहा कि जो पद संविदा में भरे गए हैं, उन पदों को सीधी भर्ती से भरा जाय। हाईकोर्ट के इस फैसले से सरकार के साथ ही संविदा कर्मियों को भी झटका लगा है।
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हाईकोर्ट ने संविदा के भरे हुए पदों पर सीधी भर्ती का दिया आदेश, संविदा कर्मियों को झटका