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एसएसएससी परीक्षा 25 को, धारा 144 लागू होगी
Updated Thu, 22 Feb 2018 02:32 AM IST
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एसएसएससी परीक्षा 25 को धारा 144 लागू होगी
हल्द्वानी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पंचायती राज विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 25 फरवरी को होगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट ने परीक्षा के लिए धारा 144 लागू कर दी है। आदेश के तहत परीक्षा केंद्र के 200 मीटर परिधि में कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र का भी प्रयोग नहीं करेगा।
नगर मजिस्ट्रेट के अनुसार 25 फरवरी को नैनीताल और हल्द्वानी के 23 स्कूलों में सुबह दस से 12 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए धारा 144 लागू की गई है। आदेश के तहत क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बगैर परीक्षा केंद्र के इर्द गिर्द पांच या उससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में कोई लाठी बल्लम आदि लेकर नहीं चल सकेगा। लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा। कोई व्यक्ति अफवाह या पर्चा नहीं वितरित करेगा। यह आदेश परीक्षा शुरू होने से पहले और समाप्ति तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगी।
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हल्द्वानी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पंचायती राज विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 25 फरवरी को होगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट ने परीक्षा के लिए धारा 144 लागू कर दी है। आदेश के तहत परीक्षा केंद्र के 200 मीटर परिधि में कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र का भी प्रयोग नहीं करेगा।
नगर मजिस्ट्रेट के अनुसार 25 फरवरी को नैनीताल और हल्द्वानी के 23 स्कूलों में सुबह दस से 12 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए धारा 144 लागू की गई है। आदेश के तहत क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बगैर परीक्षा केंद्र के इर्द गिर्द पांच या उससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में कोई लाठी बल्लम आदि लेकर नहीं चल सकेगा। लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा। कोई व्यक्ति अफवाह या पर्चा नहीं वितरित करेगा। यह आदेश परीक्षा शुरू होने से पहले और समाप्ति तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगी।
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