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हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आया परिवहन मुख्यालय

Sun, 08 Jul 2018 02:08 AM IST
Updated Sun, 08 Jul 2018 02:08 AM IST
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आया परिवहन मुख्यालय
हल्द्वानी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिवहन मुख्यालय हरकत में आया है। परिवहन मुख्यालय ने दोनों मंडलायुक्त, पुलिस मुख्यालय, आरटीओ समेत सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजते हुए हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
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परिवहन मुख्यालय के पत्र में वाहनों से हूटर, फ्लैश लाइट आदि भी हटाने को कहा गया है। हूटर केवल एंबुलेंस, अग्निशमन वाहनों में ही अनुमन्य होगी। वहीं, हल्द्वानी में अफसरों ने वाहनों से पद नाम वाली पट्टिका को हटा दिया है, पर प्रशासन समेत कई अन्य विभागों के अफसरों के वाहनों में हूटर और लाइट लगी हुई है। हालांकि अधिकारी आदेश का पूरी तरह पालन किये लिए 72 घंटे की समय सीमा का तर्क भी दे रहे हैं। सहायक परिवहन आयुक्त एसके सिंह अनुसार आदेश प्रशासन, पुलिस, परिवहन विभाग समेत अन्य सभी विभागों को भेजा गया है। निश्चित अवधि के बाद अगर कोई नियमों को भंग करता हुआ सरकारी और गैर सरकारी वाहन मिला, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को प्रदेश में ओवर लोडिंग करने वाले दो वाहन चालकों/स्वामियों(ऋषिकेश) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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कुमाऊं में 31 वाहनों से पद नाम पट्टिका को हटाया गया
हल्द्वानी। परिवहन विभाग का अभियान शनिवार को जारी रहा। कुमाऊं नियमों को तोड़ने वाले 165 वाहनों का चालान, 14 वाहनों को सीज किया गया है, साथ ही पहले दिन 31 वाहनों से पदनाम पट्टिका को हटाया गया है। इसके साथ ही नौ लापरवाह चालकों के लाइसेंस को निलंबित करने की संस्तुति भी चेकिंग टीम ने की है।
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स्पीड गवर्नर का विरोध
हल्द्वानी। वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने का विरोध शुरू हो गया है। गौला खनन संघर्ष समिति का राजेंद्र बिष्ट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप वर्मा से मिला और वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने का विरोध किया है।
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