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31 जुलाई को जमा करो रिटर्न, वरना देना होगा जुर्माना

Tue, 10 Jul 2018 02:04 AM IST
Updated Tue, 10 Jul 2018 02:04 AM IST
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31 जुलाई को जमा करो रिटर्न, वरना देना होगा जुर्माना
हल्द्वानी। आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस तिथि के बाद रिटर्न जमा करने पर आयकर दाता पर न्यूनतम एक हजार और अधिकतम 10 हजार का जुर्माना देना होगा।
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विशेषज्ञों की मानें तो 31 दिसंबर 2018 तक रिटर्न देने पर 5,000 का जुर्माना होगा। एक जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक यही जुर्माना दोगुना हो जाएगा। आयकर पोर्टल ने पहली बार यह व्यवस्था की है कि अब रिटर्न के कर के साथ साथ जुर्माना भी खुद ब खुद जुड़ जाएगा। पोर्टल पर रिटर्न जमा करने के दौरान जुर्माना जमा करने का भी नोटिफिकेशन कई बार आएगा। वहीं पांच लाख से कम सालाना आय वाले करदाता को सिर्फ 1,000 रुपये ही जुर्माना देय होगा। सीए अमन साह के अनुसार 31 जुलाई के बाद रिटर्न जमा किया तो आयकर पोर्टल टैक्स के साथ जुर्माने की रकम भी जोड़ लेगा। रिटर्न तो स्वीकार हो जाएगा लेकिन जुर्माना जमा करने का संदेश भी कई बार आएगा।
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भवन और स्वच्छता कर जमा करने की छूट 31 तक
हल्द्वानी। भवन और स्वच्छता कर जमा नहीं किया है तो 31 जुलाई तक जमा कर लें। 31 जुलाई तक कर जमा करने पर नगर निगम 25 प्रतिशत की छूट दे रहा है। नगर निगम ने पहले स्वच्छता और भवन कर जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून रखी हुई थी। निगम इस समय में वसूली का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया। इसे देखते हुए नगर आयुक्त ने इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई कर दी।
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