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सूचना नहीं देने पर 7656 रुपये का जुर्माना
Updated Fri, 05 Jan 2018 02:29 AM IST
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संभागीय खाद्य नियंत्रक ललित मोहन रयाल ने सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत मांगी गई सूचना समय पर और निर्धारित प्रारूप में न देने पर लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक सूचना अधिकारी, सूचना सहायक पर 7656 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं भविष्य में सूचना देने पर निर्धारित प्रारूप के साथ अपीलीय अधिकारी का पूरा नाम, संपूर्ण पता देना अनिवार्य कर दिया है।
आरटीआई के तहत अपीलकर्ता ने पीआईओ संभागीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं मंडल से सूचना मांगी थी। विभाग की ओर से अपीलकर्ता से 7656 रुपये अतिरिक्त शुल्क की मांग की गई थी। समय बीतने के बात अपीलकर्ता ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील की। अपील में कहा गया था कि पीआईओ ने अतिरिक्त शुल्क मांगने के दौरान निर्धारित प्रारूप का अनुपालन नहीं किया। इसलिए विभाग उनको निशुल्क सूचना दें। प्रथम अपीलीय अधिकारी ललित मोहन रयाल ने आरटीआई के तहत लगी अपील की सुनवाई में शिकायत को सही पाया। उन्होंने इस पर पीआईओ, सूचना सहायक, एपीआईओ काशीपुर, जसपुर, हल्द्वानी, खटीमा, टनकपुर, रुद्रपुर पर 7656 रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही आदेश जारी किए कि भविष्य में सूचना देने में निर्धारित प्रारूप का पालन किया जाए।
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आरटीआई के तहत अपीलकर्ता ने पीआईओ संभागीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं मंडल से सूचना मांगी थी। विभाग की ओर से अपीलकर्ता से 7656 रुपये अतिरिक्त शुल्क की मांग की गई थी। समय बीतने के बात अपीलकर्ता ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील की। अपील में कहा गया था कि पीआईओ ने अतिरिक्त शुल्क मांगने के दौरान निर्धारित प्रारूप का अनुपालन नहीं किया। इसलिए विभाग उनको निशुल्क सूचना दें। प्रथम अपीलीय अधिकारी ललित मोहन रयाल ने आरटीआई के तहत लगी अपील की सुनवाई में शिकायत को सही पाया। उन्होंने इस पर पीआईओ, सूचना सहायक, एपीआईओ काशीपुर, जसपुर, हल्द्वानी, खटीमा, टनकपुर, रुद्रपुर पर 7656 रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही आदेश जारी किए कि भविष्य में सूचना देने में निर्धारित प्रारूप का पालन किया जाए।
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