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राज्य आंदोलनकारी चिह्नीकरण मामला पहुंचा हाईकोर्ट

Thu, 13 Dec 2018 01:40 AM IST
Updated Thu, 13 Dec 2018 01:40 AM IST
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राज्य आंदोलनकारी चिह्नीकरण मामला पहुंचा हाईकोर्ट
court - फोटो : PTI
नैनीताल। प्रदेश सरकार की ओर से राज्य आंदोलनकारी घोषित करने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। याची की शिकायत है कि जिन लोगों का राज्य आंदोलन से कोई नाता नहीं रहा, सरकार ने उन्हें भी राज्य आंदोलनकारी घोषित किया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार को जवाब दाखिल करने और याची को प्रति शपथपत्र पेश करने का आदेश दिया।
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देव भूमि वृद्धा आश्रम निर्माण एवं विकास समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि कई लोगों को समाचार पत्रों की कतरनों के आधार पर राज्य आंदोलनकारी बना दिया गया है। इन लोगों को राज्य सरकार की ओर से पेंशन, नौकरी समेत अन्य लाभ दिए जा रहे हैं। कई ऐसे लोगों को भी राज्य आंदोलनकारी घोषित कर दिया जिनका राज्य आंदोलन से कोई नाता नहीं रहा। याची ने ऐसे आंदोलनकारियों के मामलों की सीबीआई जांच की मांग की है। खंडपीठ अब पूरे मामले की दो सप्ताह के बाद सुनवाई करेगी।
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राज्य आंदोलनकारी घोषित करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
जिनका राज्य आंदोलन से नाता नहीं, उन्हें भी बना दिया राज्य आंदोलनकारी : याची
कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, याची को प्रति शपथपत्र पेश करने को कहा
याची ने सीबीआई जांच की मांग भी की
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