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70 आपतियां निस्तारित, आरक्षण में फेरबदल नहीं
Updated Mon, 07 May 2018 01:32 AM IST
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नैनीताल। नगर निकाय चुनाव को लेकर नैनीताल और हल्द्वानी से आईं 70 आपत्तियों का डीएम विनोद कुमार सुमन ने रविवार को निस्तारण कर दिया। इसमें 50 हल्द्वानी और 20 आपत्ति नैनीताल की थी। डीएम ने आपत्ति दर्ज कराने वालों को आरक्षण का गणित समझाया तो वह संतुष्ट नजर आए। डीएम ने बताया कि सभी वार्डों का आरक्षण यथावत रहेगा और कोई बदलाव नहीं होगा।
रविवार सुबह 11 बजे से कलक्ट्रेट में नगर पालिका नैनीताल के आरक्षण को लेकर आईं आपत्ति पर सुनवाई शुरू हुई। सूखाताल, तल्लीताल बाजार, राजभवन, हरिनगर, नारायण नगर आदि को लेकर कुल 20 आपत्तियां आईं थीं। डीएम ने एक-एक वार्ड वार सभी का पक्ष सुना। डीएम ने बताया कि वार्ड वार आरक्षण शासनादेश के क्रम में गणितीय फार्मूले के आधार पर किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार आरक्षण में कुल जनसंख्या में अनुसूचित संख्या का भाग देकर निर्धारित वार्ड से गुणा कर वार्ड वार आरक्षण तय हुआ है।
जनसंख्या के आरोही और अवरोही क्रम में शासन के दिशा-निर्देशों के क्रम में नगर निकाय और नगर पालिका में महिला एवं सामान्य वार्ड आरक्षित किए हैं। महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसी आधार पर राजभवन की अनुसूचित जाति महिला आरक्षित, तल्लीताल बाजार की महिला आरक्षित, सूखाताल की अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, नारायण नगर को सामान्य करने को साबित किया, जिसे आपत्ति दर्ज करने वालों ने भी माना।
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दोबारा महिला सामान्य अथवा सामान्य सीट के सवाल पर उन्होंने कहा कि नैनीताल में वार्ड की संख्या 13 की बजाए 15 होने के कारण पुराने वार्ड वार आरक्षण के इतर नए आरक्षण किए गए हैं। इस दौरान हल्द्वानी की 50 आपत्तियों को भी निस्तारित किया गया।
इस मौके पर सीडीओ प्रकाश चंद्र, नगर पालिका की टीएस लता आर्या आदि मौजूद रहे।
वार्ड वार आरक्षण में कोई फेरबदल नहीं
नैनीताल और हल्द्वानी की सभी आपत्तियां निस्तारित की जा चुकी हैं। वार्ड वार आरक्षण में कोई फेरबदल नहीं है। पूर्व का आरक्षण ही यथावत है।
- विनोद कुमार सुमन, जिलाधिकारी।
70 आपत्तियां निस्तारित, आरक्षण में फेरबदल नहीं
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रविवार सुबह 11 बजे से कलक्ट्रेट में नगर पालिका नैनीताल के आरक्षण को लेकर आईं आपत्ति पर सुनवाई शुरू हुई। सूखाताल, तल्लीताल बाजार, राजभवन, हरिनगर, नारायण नगर आदि को लेकर कुल 20 आपत्तियां आईं थीं। डीएम ने एक-एक वार्ड वार सभी का पक्ष सुना। डीएम ने बताया कि वार्ड वार आरक्षण शासनादेश के क्रम में गणितीय फार्मूले के आधार पर किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार आरक्षण में कुल जनसंख्या में अनुसूचित संख्या का भाग देकर निर्धारित वार्ड से गुणा कर वार्ड वार आरक्षण तय हुआ है।
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जनसंख्या के आरोही और अवरोही क्रम में शासन के दिशा-निर्देशों के क्रम में नगर निकाय और नगर पालिका में महिला एवं सामान्य वार्ड आरक्षित किए हैं। महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसी आधार पर राजभवन की अनुसूचित जाति महिला आरक्षित, तल्लीताल बाजार की महिला आरक्षित, सूखाताल की अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, नारायण नगर को सामान्य करने को साबित किया, जिसे आपत्ति दर्ज करने वालों ने भी माना।
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दोबारा महिला सामान्य अथवा सामान्य सीट के सवाल पर उन्होंने कहा कि नैनीताल में वार्ड की संख्या 13 की बजाए 15 होने के कारण पुराने वार्ड वार आरक्षण के इतर नए आरक्षण किए गए हैं। इस दौरान हल्द्वानी की 50 आपत्तियों को भी निस्तारित किया गया।
इस मौके पर सीडीओ प्रकाश चंद्र, नगर पालिका की टीएस लता आर्या आदि मौजूद रहे।
वार्ड वार आरक्षण में कोई फेरबदल नहीं
नैनीताल और हल्द्वानी की सभी आपत्तियां निस्तारित की जा चुकी हैं। वार्ड वार आरक्षण में कोई फेरबदल नहीं है। पूर्व का आरक्षण ही यथावत है।
- विनोद कुमार सुमन, जिलाधिकारी।
70 आपत्तियां निस्तारित, आरक्षण में फेरबदल नहीं