फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   अपहरणकर्ता को तीन साल की सजा, दस हजार का अर्थदंड

अपहरणकर्ता को तीन साल की सजा, दस हजार का अर्थदंड

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Jan 2019 02:26 AM IST
विज्ञापन
अपहरणकर्ता को तीन साल की सजा, दस हजार का अर्थदंड
हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनीष पांडे की अदालत ने किशोरी के अपहरण मामले में युवक को तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार मोहाली (पंजाब) के शहीद ऊधमसिंह कालोनी एसएएस नगर निवासी चंदर किशोरी को काफी परेशान करता था। इसकी जानकारी मिलने पर पिता ने किशोरी को नैनीताल में अपने रिश्तेदार के पास छोड़ दिया। आरोप है कि 24 दिसंबर 2016 को चंदर नैनीताल आया और किशोरी को बहला फुसलाकर कार में बैठाकर ले गया। लड़की के मामा ने घटना की जानकारी मल्लीताल पुलिस को दी। वायरलेस सेट से सूचना प्रसारित होने पर पुलिस सतर्क हो गई। हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने कार रोककर लड़की को उतार कर चंदर को हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ धारा 363 और 366 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचक आशा बिष्ट ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद चंदर को किशोरी के अपहरण का दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन


किशोरी के अपहरण में युवक को तीन साल की सजा
दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed