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अपहरणकर्ता को तीन साल की सजा, दस हजार का अर्थदंड
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हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनीष पांडे की अदालत ने किशोरी के अपहरण मामले में युवक को तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार मोहाली (पंजाब) के शहीद ऊधमसिंह कालोनी एसएएस नगर निवासी चंदर किशोरी को काफी परेशान करता था। इसकी जानकारी मिलने पर पिता ने किशोरी को नैनीताल में अपने रिश्तेदार के पास छोड़ दिया। आरोप है कि 24 दिसंबर 2016 को चंदर नैनीताल आया और किशोरी को बहला फुसलाकर कार में बैठाकर ले गया। लड़की के मामा ने घटना की जानकारी मल्लीताल पुलिस को दी। वायरलेस सेट से सूचना प्रसारित होने पर पुलिस सतर्क हो गई। हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने कार रोककर लड़की को उतार कर चंदर को हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ धारा 363 और 366 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचक आशा बिष्ट ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद चंदर को किशोरी के अपहरण का दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई।
किशोरी के अपहरण में युवक को तीन साल की सजा
दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
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शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार मोहाली (पंजाब) के शहीद ऊधमसिंह कालोनी एसएएस नगर निवासी चंदर किशोरी को काफी परेशान करता था। इसकी जानकारी मिलने पर पिता ने किशोरी को नैनीताल में अपने रिश्तेदार के पास छोड़ दिया। आरोप है कि 24 दिसंबर 2016 को चंदर नैनीताल आया और किशोरी को बहला फुसलाकर कार में बैठाकर ले गया। लड़की के मामा ने घटना की जानकारी मल्लीताल पुलिस को दी। वायरलेस सेट से सूचना प्रसारित होने पर पुलिस सतर्क हो गई। हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने कार रोककर लड़की को उतार कर चंदर को हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ धारा 363 और 366 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचक आशा बिष्ट ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद चंदर को किशोरी के अपहरण का दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई।
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किशोरी के अपहरण में युवक को तीन साल की सजा
दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया