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राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण मामले की सुनवाई कल
Updated Thu, 26 Oct 2017 02:02 AM IST
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नैनीताल (ब्यूरो)। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के मामले की उच्च न्यायालय में सुनवाई अब 27 अक्टूबर को होगी।
न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष बुधवार को हुई सुनवाई के बाद यह तिथि नियत की गई। राज्य आंदोलनकारियों ने उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में कहा था कि सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। पूर्व में दो न्यायाधीशों के अलग अलग मत आने के कारण मुख्य न्यायाधीश ने मामले को तीसरी पीठ से संबद्ध कर दिया था।
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न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष बुधवार को हुई सुनवाई के बाद यह तिथि नियत की गई। राज्य आंदोलनकारियों ने उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में कहा था कि सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। पूर्व में दो न्यायाधीशों के अलग अलग मत आने के कारण मुख्य न्यायाधीश ने मामले को तीसरी पीठ से संबद्ध कर दिया था।
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