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निकाय चुनाव की दो याचिकाओं को एक साथ सुनेगा हाईकोर्ट
Updated Wed, 25 Apr 2018 02:12 AM IST
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Rohtak Court
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नैनीताल। निकाय चुनाव से संबंधित दो याचिकाओं की सुनवाई अब हाईकोर्ट एक साथ करेगा। अदालत ने मंगलवार को दोनों याचिकाओं को क्लब करते हुए 25 अप्रैल को सुनवाई करना तय किया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निकाय चुनाव समय से कराने की मांग की थी। इस मामले में कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 23 अप्रैल तक निकायों के परिसीमन की अधिसूचना जारी करने को कहा था और 24 अप्रैल को सुनवाई करना तय किया था।
इसी तरह कोटद्वार नगर निगम के परिसीमन से संबंधित एक अन्य याचिका पर उच्च न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई कर निगम परिसीमन की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद सोमवार को शासन में भी संशय रहा और अन्य निकायों के परिसीमन की अधिसूचना भी जारी नहीं हो पाई। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को करना तय किया था।
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मंगलवार को न्यायमूर्ति सुभाष धूलिया ने राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोटद्वार नगर निगम से संबंधित याचिका को भी इसी मामले से संबद्ध किया। अब इन दोनों मामलों की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।
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राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निकाय चुनाव समय से कराने की मांग की थी। इस मामले में कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 23 अप्रैल तक निकायों के परिसीमन की अधिसूचना जारी करने को कहा था और 24 अप्रैल को सुनवाई करना तय किया था।
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इसी तरह कोटद्वार नगर निगम के परिसीमन से संबंधित एक अन्य याचिका पर उच्च न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई कर निगम परिसीमन की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद सोमवार को शासन में भी संशय रहा और अन्य निकायों के परिसीमन की अधिसूचना भी जारी नहीं हो पाई। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को करना तय किया था।
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मंगलवार को न्यायमूर्ति सुभाष धूलिया ने राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोटद्वार नगर निगम से संबंधित याचिका को भी इसी मामले से संबद्ध किया। अब इन दोनों मामलों की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।