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छह साल की मासूम से बलात्कार पर चार साल कैद
Updated Fri, 13 Apr 2018 01:39 AM IST
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Rohtak Court
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हल्द्वानी। छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रीत शर्मा की अदालत ने चार साल कैद और अर्थदंड की सजा दी है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक अली हसन पुत्र मेंहदी हसन निवासी नियाज नगर निकट पुरानी मस्जिद ऊधमसिंह नगर पुताई का काम करता है।
वह 25 अक्तूबर 2016 में रामनगर के ढेला में वन विभाग के गेस्ट हाउस में पुताई करने पहुंचा। पड़ोस में ही रहने वाली छह साल की मासूम को उसने दबोच लिया और जंगल ले गया। मासूम की मां ने यह देख लिया और अली के पीछे दौड़ लगा दी। वहां मां ने शोर मचा दिया तो अली ने भागने की कोशिश की लेकिन आसपास वालों ने पकड़ लिया। पुलिस ने अली के खिलाफ दफा 363, 366, 354 ख, 504, 506, 5(ड)/6 पाक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया है।
अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रीतू शर्मा की अदालत ने 363, 366, 354 ख में चार-चार साल कैद, पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी ने की और मुकदमे की विवेचना दरोगा सुमन पंत ने की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक अली हसन पुत्र मेंहदी हसन निवासी नियाज नगर निकट पुरानी मस्जिद ऊधमसिंह नगर पुताई का काम करता है।
वह 25 अक्तूबर 2016 में रामनगर के ढेला में वन विभाग के गेस्ट हाउस में पुताई करने पहुंचा। पड़ोस में ही रहने वाली छह साल की मासूम को उसने दबोच लिया और जंगल ले गया। मासूम की मां ने यह देख लिया और अली के पीछे दौड़ लगा दी। वहां मां ने शोर मचा दिया तो अली ने भागने की कोशिश की लेकिन आसपास वालों ने पकड़ लिया। पुलिस ने अली के खिलाफ दफा 363, 366, 354 ख, 504, 506, 5(ड)/6 पाक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया है।
अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रीतू शर्मा की अदालत ने 363, 366, 354 ख में चार-चार साल कैद, पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी ने की और मुकदमे की विवेचना दरोगा सुमन पंत ने की।
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