फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Dowry harassment case filed against five people

पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज

Wed, 01 Dec 2021 11:02 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 01 Dec 2021 11:02 AM IST
विज्ञापन
Dowry harassment case filed against five people
लैंसडौन तहसील के जुगरसैंण गांव की निवासी एक महिला ने पति, जेठ, सास और दो जेठानियों पर दहेज के लिए उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए राजस्व पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। राजस्व पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

राजस्व उपनिरीक्षक उमेश शर्मा ने बताया कि पीड़िता रेखा देवी ने तहरीर में कहा कि उसका विवाह 15 फरवरी, 2012 जुगरसैंण निवासी नरेश ग्वाड़ी के साथ हुआ था। तब परिजनों ने उसकी शादी में खूब दान दहेज दिया था। कुछ समय तक ससुरालियों का व्यवहार ठीक रहा, लेकिन बाद में वे आए दिन मारपीट करने लगे। पीड़िता ने बताया कि वह बच्चों की खातिर सब सहती रही। 20 मई, 2021 को उसके पति नरेश ग्वाड़ी, जेठानी मालती और अनीता, सास रामकली ग्वाड़ी और जेठ धर्मेंद्र ग्वाड़ी ने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की। इसके बाद उसे घर से निकाल दिया। कहा कि ससुरालियों ने उससे 10 लाख रुपये दहेज की मांग की। मजबूरी में उसने पूरी रात बच्चों के साथ खुले मैदान में गुजारी। अगले दिन ससुरालियों ने उसके कपड़े और सामान भी घर से बाहर फेंक दिया। यहां तक की खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। ससुरालियों ने उसका मोबाइल भी छीन दिया। इसके बाद पीड़िता अपने मायके चली गई। बताया कि इस बीच सात नवंबर को वह फिर से ससुराल गई तो ससुरालियों ने फिर से उसके समक्ष दस लाख रुपये की मांग की और घर में नहीं घुसने दिया। राजस्व पुलिस ने तहरीर के आधार पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed