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Ankita  Murder Case: वनंत्रा रिजॉर्ट को ध्वस्त करवाने के मामले में बहस पूरी, 20 को आएगा फैसला

Wed, 19 Oct 2022 03:58 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Published by: देहरादून ब्यूरो Updated Wed, 19 Oct 2022 03:58 PM IST
सार

बीते 12 अक्तूबर कोटद्वार के अधिवक्ता प्रवेश रावत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक अर्जी देते हुए वनंत्रा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी के कमरे को जेसीबी से तोड़ने का आदेश देने वाली महिला जनप्रतिनिधि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी।

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Ankita  Murder Case Decision on the matter of demolishing Vanantra Resort on 20
वनंत्रा रिजॉर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वनंत्रा रिजॉर्ट पर बिना अनुमति जेसीबी चलाने के मामले की याचिका पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मंगलवार को बहस हुई। इस पर फैसला 20 अक्तूबर को सुनाया जाएगा। दरअसल अंकिता हत्याकांड मामले में यमकेश्वर के गंगाभोगपुर तल्ला स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट पर बिना अनुमति जेसीबी चलाने का मामला सामने आया था।

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याचिका में रिजॉर्ट तोड़ने का आदेश देने वाली महिला जनप्रतिनिधि पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। बीते 12 अक्तूबर कोटद्वार के अधिवक्ता प्रवेश रावत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक अर्जी देते हुए वनंत्रा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी के कमरे को जेसीबी से तोड़ने का आदेश देने वाली महिला जनप्रतिनिधि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी।
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इस मामले में कोर्ट ने संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट तलब करते हुए मंगलवार को संबंधित पक्षों की बहस सुनी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत व सहायक अभियोजन अधिकारी गोविंद सिंह नेगी ने सरकार का पक्ष रखा। कहा कि अंकिता हत्याकांड में एक मुकदमा पहले से ही हत्या, साजिश रचने और साक्ष्य छिपाने से संबंधित दर्ज है।
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यदि साक्ष्य छिपाने की बात जांच में सामने आती है तो यह मामला इसी से जुड़ेगा। इस मामले में अलग से मुकदमा दर्ज करने की जरूरत नहीं है। जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता अजय पंत और प्रवेश रावत ने जेसीबी चलवाने के मामले को अंकिता भंडारी हत्याकांड में साक्ष्य छिपाने का बड़ा मामला बताया।

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