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Kotdwar News: चेक बाउंस के मामले में अपील खारिज, एक साल की सजा बरकरार
Fri, 16 Oct 2026 06:51 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
Updated Fri, 16 Oct 2026 06:51 PM IST
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एडीजे कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया
संवाद न्यूज एजेंसी
कोटद्वार। आठ लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) रजनी शुक्ला की अदालत ने आरोपी आशीष सुंदरियाल की आपराधिक अपील खारिज कर दी है। अदालत ने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई एक साल के साधारण कारावास और नौ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा को बरकरार रखा है।
अभिलेख के अनुसा कोटद्वार क्षेत्र निवासी गणेश ने जमीन के सौदे के लिए आशीष सुंदरियाल को आठ लाख रुपये दिए थे। आरोप था कि रकम वापस मांगने पर आशीष ने आठ लाख रुपये का चेक दिया मगर वह बाउंस हो गया। इसके बाद 30 नवंबर 2019 को आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा गया लेकिन रकम का भुगतान नहीं किया गया।
मामले की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटद्वार ने बीती आठ अप्रैल 2026 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और नौ लाख रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड में से 8.90 लाख रुपये शिकायतकर्ता को प्रतिकर के रूप में देने और शेष 10 हजार रुपये राजकीय खाते में जमा करने के आदेश दिए गए थे। आरोपी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। अपीलीय अदालत ने साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के परीक्षण के बाद निचली अदालत के फैसले में कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई। अदालत ने आरोपी की सजा बरकरार रखी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कोटद्वार। आठ लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) रजनी शुक्ला की अदालत ने आरोपी आशीष सुंदरियाल की आपराधिक अपील खारिज कर दी है। अदालत ने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई एक साल के साधारण कारावास और नौ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा को बरकरार रखा है।
अभिलेख के अनुसा कोटद्वार क्षेत्र निवासी गणेश ने जमीन के सौदे के लिए आशीष सुंदरियाल को आठ लाख रुपये दिए थे। आरोप था कि रकम वापस मांगने पर आशीष ने आठ लाख रुपये का चेक दिया मगर वह बाउंस हो गया। इसके बाद 30 नवंबर 2019 को आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा गया लेकिन रकम का भुगतान नहीं किया गया।
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मामले की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटद्वार ने बीती आठ अप्रैल 2026 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और नौ लाख रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड में से 8.90 लाख रुपये शिकायतकर्ता को प्रतिकर के रूप में देने और शेष 10 हजार रुपये राजकीय खाते में जमा करने के आदेश दिए गए थे। आरोपी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। अपीलीय अदालत ने साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के परीक्षण के बाद निचली अदालत के फैसले में कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई। अदालत ने आरोपी की सजा बरकरार रखी।
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