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चोरी के मामले में दोषसिद्ध चार आरोपियों को डेढ़ साल की कठोर कैद
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कोटद्वार। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विवेक सिंह राणा की अदालत ने कोटद्वार कोतवाली क्षेत्र में दिसंबर, 2017 में एक दुकान में हुई चोरी के मामले में चार आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ साल का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्तों द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को भी इस सजा में समाहित किया जाएगा।
सहायक अभियोजन अधिकारी यजुवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कोटद्वार कोतवाली क्षेत्र के बीईएल रोड स्थित एक दुकान में गत वर्ष 19 दिसंबर की रात शटर मोड़कर सामान चोरी होने का मामला प्रकाश में आया था। दुुकान स्वामी नरेश भाटिया ने पुलिस में मामले की तहरीर दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने 12 जनवरी की तड़के साढ़े तीन बजे डक तिराहे से चार लोगों दीपक उर्फ कालिया, सोनू, कोमल उर्फ केशव भोटा और सतीश को संदिग्ध हालात में दबोचा तो उनके पास से 13 मोबाइल, दो तमंचे, चार कारतूस और दो चाकू बरामद हुए। पूछताछ में उन्होंने दुकान में चोरी करना स्वीकारा। उनकी निशानदेही पर काशीरामपुर तल्ला स्थित इदरीश के मकान से दुकान से चुराया गया छोटा बड़ा सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने जांच और सामान बरामदगी के बाद चारों के खिलाफ संबंधित धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया।
अदालत ने चारों आरोपियों को जहां आईपीसी की धारा 380 और 457 के अंतर्गत दोषमुक्त कर दिया, वहीं धारा 411 के अंतर्गत दोषसिद्ध करार दिया। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें दो माह का साधारण कारावास भोगना होगा।
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सहायक अभियोजन अधिकारी यजुवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कोटद्वार कोतवाली क्षेत्र के बीईएल रोड स्थित एक दुकान में गत वर्ष 19 दिसंबर की रात शटर मोड़कर सामान चोरी होने का मामला प्रकाश में आया था। दुुकान स्वामी नरेश भाटिया ने पुलिस में मामले की तहरीर दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने 12 जनवरी की तड़के साढ़े तीन बजे डक तिराहे से चार लोगों दीपक उर्फ कालिया, सोनू, कोमल उर्फ केशव भोटा और सतीश को संदिग्ध हालात में दबोचा तो उनके पास से 13 मोबाइल, दो तमंचे, चार कारतूस और दो चाकू बरामद हुए। पूछताछ में उन्होंने दुकान में चोरी करना स्वीकारा। उनकी निशानदेही पर काशीरामपुर तल्ला स्थित इदरीश के मकान से दुकान से चुराया गया छोटा बड़ा सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने जांच और सामान बरामदगी के बाद चारों के खिलाफ संबंधित धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया।
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अदालत ने चारों आरोपियों को जहां आईपीसी की धारा 380 और 457 के अंतर्गत दोषमुक्त कर दिया, वहीं धारा 411 के अंतर्गत दोषसिद्ध करार दिया। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें दो माह का साधारण कारावास भोगना होगा।
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