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Haridwar: एसडीएम कोर्ट ने दिए निर्देश, बुजुर्ग माता-पिता को 20 हजार प्रति माह गुजारा भत्ता देगा बेटा

Fri, 11 Nov 2022 12:10 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: देहरादून ब्यूरो Updated Fri, 11 Nov 2022 12:10 AM IST
सार

एसडीएम ने मामले की सुनवाई करते हुए बुजुर्ग दंपति के बेटे शरद शर्मा को कोर्ट में तलब किया। एसडीएम ने उन्हें अपने कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में समझाया।

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Haridwar: SDM court order that son will give alimony of 20 thousand per month to elderly parents
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत बेटे को अपने बुजुर्ग माता-पिता को गुजारे भत्ते के रूप में 20 हजार रुपये प्रति माह देने होंगे। एसडीएम की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। प्रत्येक माह बुजुर्ग दंपति को गुजारे भत्ते की रकम उपलब्ध कराने के लिए पुलिस को भी निर्देशित किया गया है।

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ज्वालापुर आर्यनगर निवासी चंद्र प्रकाश शर्मा की ओर से एसडीएम पूरण सिंह राणा की कोर्ट में माता-पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि उनकी उम्र 71 वर्ष है। कोर्ट में बताया था कि उनका पुत्र मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। वह माता-पिता को भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है। जिससे वह पत्नी का इलाज भी सही ढंग से नहीं करा पा रहे हैं।
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एसडीएम ने मामले की सुनवाई करते हुए बुजुर्ग दंपति के बेटे शरद शर्मा को कोर्ट में तलब किया। एसडीएम ने उन्हें अपने कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में समझाया। इसके बाद बेटे ने बुजुर्ग माता-पिता को 20 हजार रुपये प्रति माह गुजारे भत्ते के रूप में देने पर सहमति जताई।
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कोर्ट की ओर से इस संबंध में आदेश जारी करते हुए थाना कनखल पुलिस को गुजारे भत्ते की धनराशि बुजुर्ग दंपति को प्रत्येक माह उपलब्ध कराने के आदेश दिए। आदेश में कहा गया है कि यदि शरद शर्मा रकम देने में आनाकानी करता है तो कोर्ट को अवगत कराया जाए। ताकि जरूरी कदम उठाया जा सके।

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