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दुष्कर्मी को 10 वर्ष की कैद
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किशोरी से दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर ने युवक को दोषी करार दिया है। पॉक्सो कोर्ट ने दोषी युवक को 10 वर्ष की कठोर कैद और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 10 अक्तूबर 2017 की रात सोलह वर्षीय किशोरी घर से लापता हो गई थी। तलाश करने पर पता चला कि सिडकुल फैक्ट्री में काम करने वाला युवक सुनील उसे फुसलाकर भगा ले गया है। परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ सिडकुल थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने आरोपी सुनील पुत्र संजय निवासी ग्राम सुईया थाना सिकंदरपुर जिला बलिया उत्तर प्रदेश के खिलाफ अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किशोरी को आरोपी के घर से बरामद किया था। किशोरी ने युवक पर घर में रखकर बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने आरोपी युवक सुनील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी युवक के खिलाफ न्यायालय में अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने आरोपी युवक सुनील को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़ित किशोरी को निर्भया फंड से प्रतिकर धनराशि पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से दिलाने के निर्देश जारी किए हैं।
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शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 10 अक्तूबर 2017 की रात सोलह वर्षीय किशोरी घर से लापता हो गई थी। तलाश करने पर पता चला कि सिडकुल फैक्ट्री में काम करने वाला युवक सुनील उसे फुसलाकर भगा ले गया है। परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ सिडकुल थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने आरोपी सुनील पुत्र संजय निवासी ग्राम सुईया थाना सिकंदरपुर जिला बलिया उत्तर प्रदेश के खिलाफ अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किशोरी को आरोपी के घर से बरामद किया था। किशोरी ने युवक पर घर में रखकर बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने आरोपी युवक सुनील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी युवक के खिलाफ न्यायालय में अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने आरोपी युवक सुनील को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़ित किशोरी को निर्भया फंड से प्रतिकर धनराशि पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से दिलाने के निर्देश जारी किए हैं।
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