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Haridwar News: प्लॉट बेचने के नाम पर पांच लाख की धोखाधड़ी, विरोध पर मारपीट
Thu, 09 Jul 2026 05:56 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
Updated Thu, 09 Jul 2026 05:56 PM IST
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- ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का मामला, अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज
हरिद्वार। हरिद्वार के ज्वालापुर में प्लॉट बेचने के नाम पर संत से पांच लाख रुपये की धोखाधड़ी और मारपीट का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर ज्वालापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, संत मुरारी दास निवासी दीनारपुर सुभाषगढ़, थाना पथरी ने आरोप लगाया कि सतीश कुमार जोशी निवासी राजनगर बी-2, ज्वालापुर ने नगर निगम क्षेत्र की 3696 वर्गफुट भूमि को अपनी बताते हुए 1.84 करोड़ रुपये में बेचने का सौदा किया। 23 सितंबर 2024 को नोटरी पर हुए इकरारनामे के तहत उन्होंने पांच लाख रुपये एडवांस दिए। बाद में जांच में पता चला कि भूमि सतीश कुमार जोशी के नाम न होकर रुड़की के साउथ सिविल लाइन निवासी राजकुमार पुत्र श्याम सिंह के नाम दर्ज है। आरोप है कि रकम वापस मांगने पर 20 नवंबर 2024 को ज्वालापुर सब्जी मंडी स्थित दुकान पर सतीश कुमार जोशी दो अन्य लोगों के साथ पहुंचा, गाली-गलौज और मारपीट की तथा पांच लाख रुपये वापस न करने और कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी। सीओ ज्वालापुर संजय चौहान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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हरिद्वार। हरिद्वार के ज्वालापुर में प्लॉट बेचने के नाम पर संत से पांच लाख रुपये की धोखाधड़ी और मारपीट का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर ज्वालापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, संत मुरारी दास निवासी दीनारपुर सुभाषगढ़, थाना पथरी ने आरोप लगाया कि सतीश कुमार जोशी निवासी राजनगर बी-2, ज्वालापुर ने नगर निगम क्षेत्र की 3696 वर्गफुट भूमि को अपनी बताते हुए 1.84 करोड़ रुपये में बेचने का सौदा किया। 23 सितंबर 2024 को नोटरी पर हुए इकरारनामे के तहत उन्होंने पांच लाख रुपये एडवांस दिए। बाद में जांच में पता चला कि भूमि सतीश कुमार जोशी के नाम न होकर रुड़की के साउथ सिविल लाइन निवासी राजकुमार पुत्र श्याम सिंह के नाम दर्ज है। आरोप है कि रकम वापस मांगने पर 20 नवंबर 2024 को ज्वालापुर सब्जी मंडी स्थित दुकान पर सतीश कुमार जोशी दो अन्य लोगों के साथ पहुंचा, गाली-गलौज और मारपीट की तथा पांच लाख रुपये वापस न करने और कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी। सीओ ज्वालापुर संजय चौहान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।