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Haridwar News: नाबालिग पुत्री के यौन शोषण में पिता दोषी करार, 20 साल की जेल
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रोशनाबाद। कनखल थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय पुत्री का यौन शोषण करने के मामले में एफटीएससी (विशेष न्यायालय) के अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 27 फरवरी 2023 को कनखल निवासी पीड़िता ने अपने पिता के खिलाफ यौन शोषण सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी कई वर्षों से उसके साथ जबरन यौन उत्पीड़न कर रहा था और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था।
पीड़िता ने न्यायालय में बयान देते हुए बताया कि परिवार के अन्य सदस्य उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। ऐसे में उसने आरोपी पिता के साथ हुई बातचीत को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने रिकॉर्डिंग को कब्जे में लेकर आरोपी की आवाज का नमूना लिया और फॉरेंसिक जांच के लिए सीएफएसएल भेजा। परीक्षण में रिकॉर्डिंग में पाई गई आवाज आरोपी की ही प्रमाणित हुई। अदालत ने इसे महत्वपूर्ण साक्ष्य माना।
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मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सरकारी पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह अदालत में प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित बच्ची को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक आघात को देखते हुए चार लाख रुपये की मुआवजा राशि एक माह के भीतर प्रदान की जाए। निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिलाधिकारी को भेजते हुए उचित प्रतिकर सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 27 फरवरी 2023 को कनखल निवासी पीड़िता ने अपने पिता के खिलाफ यौन शोषण सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी कई वर्षों से उसके साथ जबरन यौन उत्पीड़न कर रहा था और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था।
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पीड़िता ने न्यायालय में बयान देते हुए बताया कि परिवार के अन्य सदस्य उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। ऐसे में उसने आरोपी पिता के साथ हुई बातचीत को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने रिकॉर्डिंग को कब्जे में लेकर आरोपी की आवाज का नमूना लिया और फॉरेंसिक जांच के लिए सीएफएसएल भेजा। परीक्षण में रिकॉर्डिंग में पाई गई आवाज आरोपी की ही प्रमाणित हुई। अदालत ने इसे महत्वपूर्ण साक्ष्य माना।
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मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सरकारी पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह अदालत में प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित बच्ची को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक आघात को देखते हुए चार लाख रुपये की मुआवजा राशि एक माह के भीतर प्रदान की जाए। निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिलाधिकारी को भेजते हुए उचित प्रतिकर सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।