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नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियुक्तों को तीन तीन का कारावास, 10 हजार रुपये का जुर्माना

Wed, 24 Jan 2018 10:21 PM IST
Updated Wed, 24 Jan 2018 10:21 PM IST
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नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियुक्तों को तीन तीन का कारावास, 10 हजार रुपये का जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो
हरिद्वार।
नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट अर्चना सागर ने तीन- तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर दस- दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 15 जनवरी 2015 को थाना कनखल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी घर से शौच के लिए गई थी कि दो लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। वह बमुश्किल उनसे जान बचाकर घर आई और घटना अपने परिवार को बताई। पीड़िता के पिता ने थाना कनखल में आरोपी राजू पुत्र देशराज व बिजनेस पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम मिस्सरपुर थाना कनखल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ पोस्को एक्ट, छेड़छाड़ आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने पांच गवाह पेश किए। दोनों पक्षों के साक्ष्य पर गौर करने व बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट अर्चना सागर ने दोनों आरोपियों राजू व बिजनेस को दोषी पाते हुए तीन- तीन साल के कारावास की सजा सुनाते हुए दस- दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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