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कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मामला

Tue, 03 Sep 2019 11:54 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 03 Sep 2019 11:54 PM IST
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case of fraud was filed on court's order
रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगारों से हुई धोखाधड़ी का मामला कनखल पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज कर लिया है।
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जानकारी के मुताबिक कनखल क्षेत्र के रहने वाले पेशे से पुरोहित चारु चंद्र कोठारी की बागपत (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले भूपेंद्र से जान-पहचान थी। उसने पुरोहित को भरोसा दिलाया था कि उसकी जान पहचान रेलवे के बड़े अधिकारियों से है। वह किसी की भी नौकरी रेलवे में लगवा सकता है। विश्वास में आकर पुरोहित ने अपने बेटे की नौकरी रेलवे में लगवाने के नाम पर कई लाख की रकम भूपेंद्र को दे दी। यही नहीं, उसने भूपेंद्र के भरोसे में अपने परिचितों और रिश्तेदारों से भी रकम दिलवा दी।

लंबा वक्त गुजरने के बाद भी जब रेलवे बोर्ड से लेटर नहीं आया तो उन्होंने भूपेंद्र से संपर्क साधकर दी गई रकम वापस मांगी। भूपेंद्र ने रकम देने से इंकार कर दिया। पुलिस के शिकायत पर संज्ञान न लेने पर पुरोहित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने भूपेंद्र निवासी बागपत उत्तर प्रदेश, दानिश और आरएल सिंह निवासी पश्चिम बंगाल, राहुल और रवि के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष हरिओमराज चौहान ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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