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हरिद्वार: भाई की हत्या के आरोपी की जमानत खारिज, 19 नवंबर को की थी हत्या

Wed, 06 May 2020 11:08 AM IST
देहरादून ब्यूरो न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, हरिद्वार
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, हरिद्वार Published by: देहरादून ब्यूरो Updated Wed, 06 May 2020 11:08 AM IST
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haridwar : brother murder accused Bail dismissed
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

जमीन के विवाद को लेकर छोटे भाई की हत्या करने के आरोपी की जमानत याचिका प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुड़की सुशील तोमर ने खारिज कर दी।

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जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि पिछले साल 19 नवंबर को मंगलौर क्षेत्र के गांव मन्नाखेड़ी निवासी किसान किरताप सिंह की हत्या कर दी गई थी। घटना की रिपोर्ट मृतक के बेटे मांगेराम ने कोतवाली मंगलौर में ताऊ भरत सिंह उर्फ भरतू पुत्र मंगतराम निवासी ग्राम मन्नाखेड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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वादी का आरोप था कि जमीन की डोल को लेकर दोनों में कहासुनी होने के बाद आरोपी भरत सिंह उर्फ भरतू ने छोटे भाई किरताप पर बलकटी व कुल्हाड़ी से वार कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।
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पुलिस ने जांच के बाद आरोपी भारत सिंह को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बलकटी व कुल्हाड़ी बरामद की थी। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुड़की ने वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा जमानत की सुनवाई करते हुए हत्यारोपी भरत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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