फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   संपति कर के बकायादारों की आरसी भेजेगा नगर निगम

संपति कर के बकायादारों की आरसी भेजेगा नगर निगम

Sat, 09 Feb 2019 12:19 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 09 Feb 2019 12:19 AM IST
विज्ञापन
संपति कर के बकायादारों की आरसी भेजेगा नगर निगम
हरिद्वार। संपत्तिकर जमा नहीं करने वाले पर नगर निगम ने सख्ती करने का निर्णय लिया है। बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए आरसी तहसील को भेजी जाएगी। इसके लिए दस हजार रुपये से अधिक के बड़े बकायेदारों को सूचीबद्ध किया जा रहा है।
विज्ञापन

नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय ने संपत्तिकर वसूली की समीक्षा बैठक में अधीनस्थ अधिकारियों और कर एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को 31 मार्च तक शत प्रतिशत वसूली के सख्त निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त को बताया गया है कि लगभग 5 करोड़ की वसूली की जा चुकी है और पौने तीन करोड़ रुपये अभी वसूले जाने हैं। इस पर नगर आयुक्त ने बिल प्राप्त होने के बाद भी संपत्तिकर जमा नहीं करने वाले बड़े बकायेदारों की सूची बनाने और अंतिम नोटिस भेजने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि जो करदाता नोटिस के बाद भी बकाया जमा नहीं करता है तो उसकी आरसी काटकर तहसील को भेज दी जाए। वसूली का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्किल और वार्डवार विशेष शिविर लगाने व वसूली का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शत प्रतिशत करदातों को बिल भेजना सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिए। समय पर बिल नहीं भेजे जाने के कारण वसूली का लक्ष्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के कर एवं राजस्व अधीक्षक उत्तरदायी होंगे। समीक्षा बैठक में अपर नगर आयुक्त नुपूर वर्मा, सहायक नगर आयुक्त संजय कुमार, महेंद्र यादव, कर एवं राजस्व अधीक्षक सुनीता सक्सेना, रमेश रावत, राहुल कैंथोला आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed