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नाबालिग से दुराचार के प्रयास के आरोप में सात साल की कैद 

Thu, 21 Apr 2016 10:38 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 21 Apr 2016 10:38 PM IST
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rape Efforts of minor. 
बच्ची के साथ रेप का प्रयास - फोटो : डेमो फोटो

नाबालिग से दुराचार के प्रयास के आरोपी पर आरोप साबित होने पर अदालत ने उसे सात साल की कैद एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला नवंबर वर्ष 2014 का नेहरू कालोनी थाना क्षेत्र का है। 

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अभियोजन पक्ष के अनुसार गोरखपुर डिफेंस कालोनी निवासी राजेंद्र सिंह उर्फ राजू ने थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को अपने घर पर ले जाकर उससे दुराचार का प्रयास किया, लेकिन नाबालिग आरोपी से किसी तरह छूटकर भाग गई। 
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स्पेशल कोर्ट पोक्सा नीना अग्रवाल की अदालत में हुई सुनवाई में बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि लड़की खुद आरोपी के घर आई थी, मामला झूठा है। अभियोजन की ओर से इसका विरोध किया गया। 
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आरोपी लड़की को जबरन ले गया अपने घर 
शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने कहा कि आरोपी लड़की को जबरन अपने घर ले गया, जहां उसने उससे दुराचार का प्रयास किया। आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से अदालत में सात गवाह पेश किए गए। 

विभिन्न गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित होने पर अदालत ने दोषी को सजा सुनाई। 

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