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Champawat News: पूर्व प्रधान पर हमले के तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा
Wed, 11 Oct 2023 09:58 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Wed, 11 Oct 2023 09:58 PM IST
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चंपावत। जिला अदालत ने पूर्व प्रधान पर हमले के तीन दोषियों को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।
खर्क कार्की के ग्राम प्रधान रह चुके नवीन सिंह कार्की 17 अगस्त 2018 को मुड़ियानी से अपने घर आ रहे थे। तभी दुग्ध संघ के पास तीन स्थानीय लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। हमले में कार्की बुरी तरह जख्मी हो गए थे। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में आईपीसी की धारा 325 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
19 जनवरी 2019 को आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। साक्ष्य और दलीलों को सुनने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन हेमंत सिंह ने फैसला सुनाया। आदेश में सिविल जज ने दीपक सिंह भंडारी, दीपक बोहरा और विनोद कुंवर को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी दीपक जोशी ने पैरवी की।
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खर्क कार्की के ग्राम प्रधान रह चुके नवीन सिंह कार्की 17 अगस्त 2018 को मुड़ियानी से अपने घर आ रहे थे। तभी दुग्ध संघ के पास तीन स्थानीय लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। हमले में कार्की बुरी तरह जख्मी हो गए थे। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में आईपीसी की धारा 325 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
19 जनवरी 2019 को आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। साक्ष्य और दलीलों को सुनने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन हेमंत सिंह ने फैसला सुनाया। आदेश में सिविल जज ने दीपक सिंह भंडारी, दीपक बोहरा और विनोद कुंवर को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी दीपक जोशी ने पैरवी की।
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