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Champawat News: शराब की दुकान में हुई लूट में आरोपी को मिली अंतरिम जमानत
Sun, 24 Dec 2023 10:42 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Sun, 24 Dec 2023 10:42 PM IST
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चंपावत। पाटी स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान से बीते 26 नवंबर की रात को जबरन शराब की चार पेटी की लूटपाट करने के मामले में आरोपी संजय सिंह उर्फ अलबेला को सत्र न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है।
संजय सिंह निवासी कोलीढेक लोहाघाट के खिलाफ गोविंद सिंह मेहता की तहरीर पर पाटी पुलिस ने धारा 392 के तहत लूट का मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी की ओर से उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था।
उच्च न्यायालय से तत्काल कोई राहत न मिलने के बाद आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आत्मसमर्पण किया था। मामले में दोनों पक्षों की बहस के बाद आरोपी अलबेला को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। संवाद
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संजय सिंह निवासी कोलीढेक लोहाघाट के खिलाफ गोविंद सिंह मेहता की तहरीर पर पाटी पुलिस ने धारा 392 के तहत लूट का मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी की ओर से उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था।
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उच्च न्यायालय से तत्काल कोई राहत न मिलने के बाद आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आत्मसमर्पण किया था। मामले में दोनों पक्षों की बहस के बाद आरोपी अलबेला को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। संवाद
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