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चरस तस्करी के मामले में आरोपित को दस साल सश्रम कारावास

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Dec 2020 11:23 PM IST
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Ten years sentence for convict in charas smuggling
चंपावत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष नैथानी ने चरस तस्करी के मामले की सुनवाई कर दोषी को दस साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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पाटी थाना पुलिस और एसओजी टीम ने वर्ष 2016 को देवीधुरा क्षेत्र के भैंसर्क निवासी पूरन सिंह चम्याल को तीन किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। इस मामले में दोनों पक्षों की गवाही, अधिवक्ताओं की दलील और पत्रावलियों में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे दस साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील खर्कवाल ने पैरवी की।
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