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Champawat News: चेक बाउंस मामले में अभियुक्त को छह माह का कारावास
Sat, 21 Sep 2024 11:18 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Sat, 21 Sep 2024 11:18 PM IST
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चंपावत। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए छह माह कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 2.20 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि न चुकाने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट रश्मि गोयल की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनाई।
पाटी चौड़ा मेहता निवासी विमला देवी ने जून 2021 में परिवाद दायर कर कहा कि उसके पति की हरियाणा में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। हल्द्वानी मुखानी में दवा की दुकान चलाने वाले अभियुक्त वीरेंद्र रैकुनी उसके गांव का मूल निवासी है। अभियुक्त ने पति की मौत के बाद क्षतिपूर्ति दिलाने में उसकी मदद की, इससे वह उस पर विश्वास करने लगी थी। अभियुक्त ने अपनी परेशानी बताकर कुछ रुपये उधार मांगे। विश्वास में आकर महिला ने उसे अपना डेबिट कार्ड दे दिया। अभियुक्त ने बैंक खाते से छह लाख रुपये निकाल लिए। बाद में मांगने पर उसने दो लाख का चेक दिया, जो बैंक में बाउंस हो गया। तब महिला न्याय के लिए अदालत पहुंची।
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पाटी चौड़ा मेहता निवासी विमला देवी ने जून 2021 में परिवाद दायर कर कहा कि उसके पति की हरियाणा में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। हल्द्वानी मुखानी में दवा की दुकान चलाने वाले अभियुक्त वीरेंद्र रैकुनी उसके गांव का मूल निवासी है। अभियुक्त ने पति की मौत के बाद क्षतिपूर्ति दिलाने में उसकी मदद की, इससे वह उस पर विश्वास करने लगी थी। अभियुक्त ने अपनी परेशानी बताकर कुछ रुपये उधार मांगे। विश्वास में आकर महिला ने उसे अपना डेबिट कार्ड दे दिया। अभियुक्त ने बैंक खाते से छह लाख रुपये निकाल लिए। बाद में मांगने पर उसने दो लाख का चेक दिया, जो बैंक में बाउंस हो गया। तब महिला न्याय के लिए अदालत पहुंची।
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