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Champawat News: एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी को सात साल का कठोर कारावास

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Jun 2024 11:23 PM IST
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Seven years rigorous imprisonment to the accused in NDPS Act case
प्रतीकात्मक। 
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने छह वर्ष पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद दोषी कैलाश सिंह देव को सात साल की सजा और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। जुलाई 2018 को लोहाघाट पुलिस ने चेकिंग के दौरान लोहाघाट गैस गोदाम पास कैलाश सिंह देव (35) निवासी झलानदेव लोहाघाट को एक किलो 20 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। उसके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।
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