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Champawat News: पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास
Thu, 01 Aug 2024 11:07 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Thu, 01 Aug 2024 11:07 PM IST
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चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने पांच साल पुराने पॉक्सो एक्ट और भादंसं की धारा 363 के मामले में दोषी राकेश महर उर्फ महरा को सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट में दोषी को 20 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा धारा 363 भादंसं के तहत तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को धारा 363 भादंसं के तहत तीन माह का और धारा 376 (3) भादंसं के तहत एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं अदालत ने दोषी को धारा 366 (ए) भादंसं और धारा 3 (2) (5) एसएस एसटी अधिनियम में दोषमुक्त किया है।
वर्ष 2019 में पीड़ित के भाई ने चंपावत कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी 16 वर्षीय बहन को अभियुक्त राकेश एक माह से फोन कर उसे शादी करने के लिए बहला फुसला रहा था। अप्रैल 2019 की रात वह उसे शादी का झांसा देकर बहन को अपने साथ ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अलग दिन सुबह वह बहन को घर छोड़ गया। इसके बाद बहन ने सारी बातें बताई। तो वह अभियुक्त के पास गया और बहन से शादी करने की बात कही तो उसने नीच जाति का कहकर शादी नहीं करने की बात कही। इसके बाद भाई ने अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की प्रार्थना पुलिस से की। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया।
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विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने पांच साल पुराने पॉक्सो एक्ट और भादंसं की धारा 363 के मामले में दोषी राकेश महर उर्फ महरा को सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट में दोषी को 20 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा धारा 363 भादंसं के तहत तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को धारा 363 भादंसं के तहत तीन माह का और धारा 376 (3) भादंसं के तहत एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं अदालत ने दोषी को धारा 366 (ए) भादंसं और धारा 3 (2) (5) एसएस एसटी अधिनियम में दोषमुक्त किया है।
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वर्ष 2019 में पीड़ित के भाई ने चंपावत कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी 16 वर्षीय बहन को अभियुक्त राकेश एक माह से फोन कर उसे शादी करने के लिए बहला फुसला रहा था। अप्रैल 2019 की रात वह उसे शादी का झांसा देकर बहन को अपने साथ ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अलग दिन सुबह वह बहन को घर छोड़ गया। इसके बाद बहन ने सारी बातें बताई। तो वह अभियुक्त के पास गया और बहन से शादी करने की बात कही तो उसने नीच जाति का कहकर शादी नहीं करने की बात कही। इसके बाद भाई ने अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की प्रार्थना पुलिस से की। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया।
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