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Champawat News: बिजली चोरी करने पर दोषी को एक साल की सजा

Thu, 07 Nov 2024 11:27 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Thu, 07 Nov 2024 11:27 PM IST
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One year imprisonment to the culprit for electricity theft
पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने बिजली चोरी करने के दोषी को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले के अनुसार 20 मार्च 2020 को उपखंड अधिकारी जीएस कार्की व उनकी टीम ने बुंगा गांव में बिजली चोरी के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान अनिल मेहता को बिजली के खंभे से कटिया डालकर मुर्गी बाड़े में बिजली चोरी करते पकड़ा।
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उपखंड अधिकारी जीएस कार्की ने राजस्व क्षेत्र पुरान में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अनिल मेहता को बिजली चोरी का दोषी मानते हुए धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 के तहत सजा सुनाई है।
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