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Champawat News: चरस तस्करी के एक दोषी को 20 तो दूसरे को 15 साल की सजा
Sat, 08 Feb 2025 12:07 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Sat, 08 Feb 2025 12:07 AM IST
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चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के दो दोषियों को 20 और 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
16 सितंबर 2020 को एसआई नवल किशोर वालिक देवीधुरा के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को देख दो लोग भागने लगे। बाद में पुलिस ने दोनों को दबोचने के बाद तलाशी ली तो जयदत्त मेलकानी के पास सात किलो और खष्टी दत्त मेलकानी के पास से साढ़े चार किलो चरस बरामद हुई। दोनों के खिलाफ पाटी थाने में एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया।
विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चार साल पुराने चरस तस्करी के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। इसमें दोषी जयदत्त मेलकानी को 20 साल का कठोर कारावास और दो लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
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इसके अलावा दूसरे दोषी खष्टी दत्त को 15 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। दोनों दोषी ग्राम पतलिया, तहसील धारी, नैनीताल के रहने वाले हैं।
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16 सितंबर 2020 को एसआई नवल किशोर वालिक देवीधुरा के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को देख दो लोग भागने लगे। बाद में पुलिस ने दोनों को दबोचने के बाद तलाशी ली तो जयदत्त मेलकानी के पास सात किलो और खष्टी दत्त मेलकानी के पास से साढ़े चार किलो चरस बरामद हुई। दोनों के खिलाफ पाटी थाने में एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया।
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विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चार साल पुराने चरस तस्करी के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। इसमें दोषी जयदत्त मेलकानी को 20 साल का कठोर कारावास और दो लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
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इसके अलावा दूसरे दोषी खष्टी दत्त को 15 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। दोनों दोषी ग्राम पतलिया, तहसील धारी, नैनीताल के रहने वाले हैं।