फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   One convicted. hashish. smuggling. sentenced. 20 years.

Champawat News: चरस तस्करी के एक दोषी को 20 तो दूसरे को 15 साल की सजा

Sat, 08 Feb 2025 12:07 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Sat, 08 Feb 2025 12:07 AM IST
विज्ञापन
One convicted. hashish. smuggling. sentenced. 20 years.
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के दो दोषियों को 20 और 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

16 सितंबर 2020 को एसआई नवल किशोर वालिक देवीधुरा के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को देख दो लोग भागने लगे। बाद में पुलिस ने दोनों को दबोचने के बाद तलाशी ली तो जयदत्त मेलकानी के पास सात किलो और खष्टी दत्त मेलकानी के पास से साढ़े चार किलो चरस बरामद हुई। दोनों के खिलाफ पाटी थाने में एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया।
विज्ञापन

विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चार साल पुराने चरस तस्करी के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। इसमें दोषी जयदत्त मेलकानी को 20 साल का कठोर कारावास और दो लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके अलावा दूसरे दोषी खष्टी दत्त को 15 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। दोनों दोषी ग्राम पतलिया, तहसील धारी, नैनीताल के रहने वाले हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed