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Champawat News: चरस तस्करी के आरोप में नेपाली नागरिक को 10 साल की सजा

Mon, 29 Apr 2024 10:30 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Mon, 29 Apr 2024 10:30 PM IST
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Nepali citizen sentenced to 10 years for hashish smuggling
चंपावत। चरस तस्करी के मामले में एक नेपाली नागरिक को दोषी पाए जाने पर दस साल कैद की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने वर्ष 2022 के एनडीपीएस मामले में नेपाल निवासी मघन बहादुर को चरस तस्करी का दोषी पाया है। न्यायाधीश ने दोषी को दस साल कैद की सजा के साथ ही एक लाख रुपया जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सितंबर 22022 में गश्त के दौरान बनबसा पुलिस ने नेपाल सीमा पर मघन बहादुर के पास से 3.300 किग्रा चरस बरामद हुई। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। दोषी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी भी दाखिल की थी, लेकिन चरस की मात्रा अधिक होने की वजह से जमानत नहीं मिली। इसके बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर दस साल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष पैरवी डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।
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