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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   Masons been selected as the prime minister of housing construction

चयनित राजमिस्त्री ही करेंगे प्रधानमंत्री आवास का निर्माण

Fri, 24 Jun 2016 10:29 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत Updated Fri, 24 Jun 2016 10:29 PM IST
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 इंदिरा आवास योजना के स्थान पर शुरू की गई नई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थी के आवास का निर्माण जिला स्तर पर चयनित राजमिस्त्री करेंगे। यही नहीं अब दस हजार रुपये से कम मासिक आय वाले व्यक्तियों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल सकेगा एवं आवास का अनुदान भी 90 हजार से बढ़ाकर एक लाख तीस हजार रुपये कर दिया गया है।

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जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक केएन तिवारी के अनुसार जिले के प्रत्येक ब्लॉक में पीएम आवास के निर्माण के लिए पांच-पांच अर्द्धकुशल राजमिस्त्री और जिला स्तर पर दो कुशल राजमिस्त्री का चयन किया जाएगा। अर्द्धकुशल राजमिस्त्री और कुशल राजमिस्त्री का चयन जिला स्तरीय चयन समिति साक्षात्कार के माध्यम से करेगी।
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अब तक इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी किसी भी प्रकार के राजमिस्त्री से आवास का निर्माण करा लेते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नई गाइड लाइन जारी की गई है। परियोजना निदेशक के अनुसार राजमिस्त्री के पास मनरेगा का पंजीकृत कार्ड होने के साथ उसकी आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। चयनित राजमिस्त्री को यूआरडीआई में सात दिनी प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम आवास की प्रतीक्षा सूची ग्राम पंचायत की खुली बैठक में तय की जाएगी।
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दोपहिया और चौपहिया धारकों को नहीं मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जारी की गई नई गाइड लाइन के अनुसार ग्राम पंचायत के वे परिवार जिनके पास दोपहिया, चौपहिया वाहन होगा, उन्हें आवास सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन परिवार के पास फ्रिज, पचास हजार रुपये से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड, पक्का मकान, दस हजार से अधिक की मासिक आय, पचास नाली से अधिक जमीन, आयकर दाता, केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।



कच्चे मकान वालों को मिलेगा एक अंक का बोनस
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रतीक्षा सूची में ग्राम पंचायत के उन लोगों को एक-एक अंक बोनस मिलेगा जो कच्चे मकान में रहते हैं। इसके अलावा 16 से 59 वर्ष के नाबालिग विहीन परिवार के सदस्य, परिवार में 25 वर्ष से ऊपर का कोई साक्षर सदस्य न होने, परिवार के किसी सदस्य के अपाहिज होने एवं एड्स सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को भी प्रतीक्षा सूची में बोनस अंक प्रदान किया जाएगा।

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