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लॉकडाउन के दौरान मास्क न पहने पाए जाने पर कटेगा चालान

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Apr 2020 09:48 PM IST
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Invoice will be deducted when market comes without wearing a mask
चंपावत जिला मुख्यालय में बिना मास्क के बाजार आए लोगों का चालान काटते कोतवाल धर्मवीर सोलंकी। - फोटो : CHAMPAWAT
चंपावत। लॉकडाउन के दौरान सुबह सात बजे से एक बजे तक बाजार खुलने के दौरान सभी खरीददारों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न किए जाने पर संबंधित व्यक्ति का चालान काटा जाएगा।
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कोतवाली पुलिस की ओर से शुक्रवार को चलाए गए अभियान के तहत जिला मुख्यालय में बिना मास्क पहने घूम रहे सात लोगों के 250-250 रुपये के चालान काटे गए। इससे पूर्व पुलिस की ओर से लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को मास्क पहन कर ही बाजार में आने की हिदायत जारी की। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह सोलंकी ने बताया कि बार बार हिदायतें जारी करने के बाद भी जो लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ब्यूरो
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