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Champawat News: जिला पंचायत की भंडारबोरा सीट पर सदस्य का चुनाव निरस्त
Tue, 12 May 2026 10:41 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Tue, 12 May 2026 10:41 PM IST
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चंपावत। जिला जज अनुज कुमार संगल की अदालत ने जिला पंचायत चुनाव परिणाम के खिलाफ दायर याचिका में फैसला सुनाया है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र-12 भंडारबोरा जिला पंचायत सदस्य चुनाव मामले में कमल सिंह रावत बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी समेत अन्य चार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रतिवादी शैलेश चंद्र का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया।
अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि 28 जुलाई 2025 को मतदान हुआ। मतदान दिवस पर कुल 6719 मत पड़े, जबकि 31 जुलाई 2025 को मतों की गिनती हुई। मतगणना के दिन 6865 मतों की गिनती की गई। यानी मतगणना में 146 अतिरिक्त मत पाए गए। अदालत ने इसे मतों की गिनती में साधारण त्रुटि नहीं, बल्कि अतिरिक्त मतों को जोड़ना एक गंभीर मामला बताया। अदालत ने बताया कि इससे पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित हुई है। अदालत के लिए यह तय करना संभव नहीं है कि याची और प्रतिवादी को वास्तव में किसे अधिक मत मिले। ऐसे में अदालत ने चुनाव को निरस्त करने योग्य माना, इसके बाद चुनाव परिणाम रद्द करने के आदेश दिए।
अब जिला पंचायत की दो सीटों पर चुनाव के आसार
चंपावत। जिला जज की अदालत ने इससे पहले भी 28 अप्रैल को जिला पंचायत की शक्तिपुर बुंगा सीट पर सदस्य पद का निर्वाचन रद्द कर दिया था। तब जिला जज की अदालत ने शक्तिपुर बुंगा जिला पंचायत सीट से जिला पंचायत सदस्य कृष्णानंद जोशी का निर्वाचन रद्द किया था। कोर्ट ने यहा फैसला निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों की मतदाता सूची में दो जगह नाम होने पर दिया था। दो सीटें रिक्त होने के चलते अब चुनाव के आसार नजर आ रहे हैं।
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अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि 28 जुलाई 2025 को मतदान हुआ। मतदान दिवस पर कुल 6719 मत पड़े, जबकि 31 जुलाई 2025 को मतों की गिनती हुई। मतगणना के दिन 6865 मतों की गिनती की गई। यानी मतगणना में 146 अतिरिक्त मत पाए गए। अदालत ने इसे मतों की गिनती में साधारण त्रुटि नहीं, बल्कि अतिरिक्त मतों को जोड़ना एक गंभीर मामला बताया। अदालत ने बताया कि इससे पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित हुई है। अदालत के लिए यह तय करना संभव नहीं है कि याची और प्रतिवादी को वास्तव में किसे अधिक मत मिले। ऐसे में अदालत ने चुनाव को निरस्त करने योग्य माना, इसके बाद चुनाव परिणाम रद्द करने के आदेश दिए।
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अब जिला पंचायत की दो सीटों पर चुनाव के आसार
चंपावत। जिला जज की अदालत ने इससे पहले भी 28 अप्रैल को जिला पंचायत की शक्तिपुर बुंगा सीट पर सदस्य पद का निर्वाचन रद्द कर दिया था। तब जिला जज की अदालत ने शक्तिपुर बुंगा जिला पंचायत सीट से जिला पंचायत सदस्य कृष्णानंद जोशी का निर्वाचन रद्द किया था। कोर्ट ने यहा फैसला निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों की मतदाता सूची में दो जगह नाम होने पर दिया था। दो सीटें रिक्त होने के चलते अब चुनाव के आसार नजर आ रहे हैं।
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