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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   Cross FIR against BJP, Congress workers

भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्रॉस रिपोर्ट दर्ज

Tue, 14 Feb 2017 10:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, टनकपुर (चंपावत)
ब्यूरो/अमर उजाला, टनकपुर (चंपावत) Updated Tue, 14 Feb 2017 10:45 PM IST
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सोमवार रात भाजपा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद और मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थिति यह हो गई कि कोतवाली में हंगामा कर रहे कांग्रेसियों की भीड़ हटाने को अर्द्धसैनिक बल को लाठी तक चलानी पड़ी।

इधर, भाजपा के लोगों ने जहां कांग्रेसियों पर गालीगलौज करने एवं पार्टी प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी के भाई के स्कूल पर पथराव कर हमले का आरोप लगाया है। वहीं, कांग्रेसियों ने भी भाजपाइयों पर तमंचा दिखाकर धमकाने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। घटना को लेकर मंगलवार को चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।
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सोमवार रात शहर की मछली गली क्षेत्र में प्रचार में लगे भाजपा एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर भाजपा प्रत्याशी के आवास के पास विवाद हो गया था।
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विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची। मामला और बढ़ता इससे पहले ही सीओ आरएस रौतेला और कोतवाल वीसी शर्मा फौरन फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामला सुलझाने की कोशिश की। पता चलने पर कांग्रेस प्रत्याशी विधायक हेमेश खर्कवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और भाजपाइयों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए।

हालात बिगड़ते देख वहां मौजूद अर्द्धसैनिक बल को लाठी भांजनी पड़ी। कांग्रेसियों की भीड़ छठी तो भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ कोतवाली पहुंच गई और कांग्रेसियों के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगेे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और भाजपाइयों में तीखी नोक-झोंक भी हुई। उन्होंने पुलिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया।


कोतवाल शर्मा ने बताया कि कांग्रेस की ओर से विनय अरोरा की तहरीर पर भाजपा के गणेश सिंह, त्रिलोक सिंह, विनोद सिंह, राजेंद्र सिंह, दीपक पाठक, मनीष के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 342, 323 एवं 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, भाजपा के गणेश महर की तहरीर पर कांग्रेस के विनय अरोरा, दिनेश खर्कवाल, अमित भट्ट, सुरेश खर्कवाल, अनिल प्रसाद सिन्हा, कादिर अली एवं अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 452, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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