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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   Hashish smuggler sentenced to 10 years rigorous imprisonment

चरस तस्कर को 10 साल कठोर कारावास की सजा

Thu, 18 Jun 2015 11:58 PM IST
अमर उजाला/ब्यूरो/ चंपावत।
अमर उजाला/ब्यूरो/ चंपावत। Updated Thu, 18 Jun 2015 11:58 PM IST
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जिला सत्र एवं न्यायाधीश बीएस दुग्ताल ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामले की सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को चरस तस्कर को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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कठोर कारावास के साथ ही अभियुक्त पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसकी अदायगी न किए जाने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

13 मार्च 2014 को बनबसा थानाध्यक्ष प्रकाश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने टनकपुर रोड पर वाहनों की चेकिंग के दौरान बनबसा से टनकपुर की ओर जा रही जीप आरजेडी-0624 की तलाशी ली।
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तलाशी के दौरान वाहन चालक इस्लामनगर गौटिया खटीमा निवासी गुलजार अहमद के पास चार किलो 930 ग्राम चरस बरामद हुई।

पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में लेते हुए उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

जिला जज ने दोनों पक्षों को सुन, पुलिस पत्रावलियों के अध्ययन और अधिवक्ताओं की बहस के बाद अभियुक्त को दोषी पाया।

 उन्हें 10 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील खर्कवाल ने पैरवी की।

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