फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   टैक्सी चालक ने यात्री से मोबाइल और पांच हजार लूटे, गिरफ्तार

टैक्सी चालक ने यात्री से मोबाइल और पांच हजार लूटे, गिरफ्तार

Tue, 17 Apr 2018 10:29 PM IST
Updated Tue, 17 Apr 2018 10:29 PM IST
विज्ञापन
टैक्सी चालक ने यात्री से मोबाइल और पांच हजार लूटे, गिरफ्तार
टनकपुर (चंपावत)। टैक्सी अल्टो कार चालक एवं उसके साथी ने रास्ते में एक यात्री के साथ मारपीट कर उससे मोबाइल और पांच हजार रुपये की नकदी लूट ली। एक पूर्व सैनिक ने पीड़ित यात्री की मदद कर रात में उसे अपने घर में शरण दी। सुबह पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने सीसी कैमरे की मदद से टैक्सी चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर लूटे गए रुपये और मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज किया गया है।
विज्ञापन


पिथौरागढ़ जिले के कनालीछीना निवासी दीवान सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह सूरत (गुजरात) जा रहा था। वह सोमवार देर शाम करीब नौ बजे पिथौरागढ़ से टनकपुर पहुंचा। यहां से बरेली के लिए कोई बस नहीं मिली। किसी के बनबसा से बस मिलने की बात कहने पर उसने बनबसा तक के लिए अल्टो कार (यूके03टीएन/0998) बुक की। बताया गया कि रात साढ़े दस बजे दीवान सिंह को बैठाने के बाद पहले कार चालक और उसका एक अन्य साथी कार को पेट्रोल पंप में तेल डालने ले गए फिर बनबसा को रवाना हुए। रास्ते में विचई के पास एक स्थान पर कार रोककर चालक और उसके साथी ने दीवान सिंह से मारपीट कर उसका मोबाइल और पांच हजार की नकदी लूट ली और यात्री को घटना स्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। इस बीच वहां से गुजर रहे पूर्व सैनिक किशन को दीवान सिंह ने घटना की जानकारी दी।
विज्ञापन


इस पर पूर्व सैनिक ने रात में दीवान सिंह को अपने घर पर शरण दी। सुबह होने पर दीवान कोतवाली पहुंचा और पुलिस को घटना के बारे में बताया। कोतवाल अरुण कुमार वर्मा ने पेट्रोल पंप पर लगे सीसी कैमरे की फुटेज से अल्टो चालक की पहचान की गई। कोतवाल ने बताया कि अल्टो चालक छीनीगोठ टनकपुर निवासी गोपाल राम को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर लूटा गया मोबाइल और नकदी भी बरामद कर ली गई है। गोपाल राम के खिलाफ आईपीसी की धारा 394, 411 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने बताया कि टैक्सी चालक गोपाल गत वर्ष अक्तूबर में एक महिला यात्री को जंगल की ओर ले जाकर छेड़छाड़ के आरोप में भी आईपीसी की धारा 323, 504 एवं 354 के तहत जेल जा चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed