{"_id":"5e78d0638ebc3e78ad1745f4","slug":"case-filed-against-woman-for-spreading-false-rumors-of-corona-infected-patient-tanakpur-news-hld378201320","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की झूठी अफवाह फैलाने पर महिला के खिलाफ मुकद्मा दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की झूठी अफवाह फैलाने पर महिला के खिलाफ मुकद्मा दर्ज
विज्ञापन
टनकपुर (चंपावत)। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के उपचार की मॉकड्रिल की वीडियो फेसबुक पर वायरल कर टनकपुर में एक व्यक्ति के संक्रमित पाए जानेे की झूठी अफवाह फैलाने पर पुलिस ने महिला के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फेस आईडी किस महिला की है पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है।
रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान संयुक्त चिकित्सालय में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मिलने का मॉकड्रिल किया गया था। इस दौरान 108 वाहन से लाए गए मरीज को पहले संयुक्त चिकित्सालय और फिर डॉक्टर की सलाह पर ट्रामा सेंटर में बनाए गए आइसोलेशन र्वाड में आइसोलेट करने की मॉकड्रिक की गई थी।
इस मॉकड्रिल की वीडियो को किसी दीपाली जोशी भट्ट नामक महिला ने अपनी फेसबुक आईडी से वायरल कर टनकपुर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मिलने की झूठी अफवाह प्रसारित कर दी। मामले को एसपी लोकेश्वर सिंह ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। कोतवाल धीरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी महिला दीपाली जोशी भट्ट के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (1) बी एवं 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई योगेश दत्त को सौंपी गई है। कोतवाल ने बताया कि झूठी अफवाह फैलाने वाली महिला का पता लगाया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान संयुक्त चिकित्सालय में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मिलने का मॉकड्रिल किया गया था। इस दौरान 108 वाहन से लाए गए मरीज को पहले संयुक्त चिकित्सालय और फिर डॉक्टर की सलाह पर ट्रामा सेंटर में बनाए गए आइसोलेशन र्वाड में आइसोलेट करने की मॉकड्रिक की गई थी।
विज्ञापन
इस मॉकड्रिल की वीडियो को किसी दीपाली जोशी भट्ट नामक महिला ने अपनी फेसबुक आईडी से वायरल कर टनकपुर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मिलने की झूठी अफवाह प्रसारित कर दी। मामले को एसपी लोकेश्वर सिंह ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। कोतवाल धीरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी महिला दीपाली जोशी भट्ट के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (1) बी एवं 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई योगेश दत्त को सौंपी गई है। कोतवाल ने बताया कि झूठी अफवाह फैलाने वाली महिला का पता लगाया जा रहा है।
विज्ञापन