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मारपीट के क्रास मुकद्मे में दूसरे पक्ष के एक अभियुक्त को भी छह माह का कारावास
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टनकपुर (चंपावत)। मारपीट के एक क्रॉस मुकदमे में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दूसरे पक्ष के एक अभियुक्त को भी छह माह साधारण कारावास और छह सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
जबकि एक आरोपी को दोष मुक्त किया है। पिछले साल 24 दिसंबर की रात मनिहारगोठ निवासी महमूद हुसैन और मोहम्मद इमत्याज के परिजनों में किसी बात पर विवाद में मारपीट, गाली गलौच हो गई है। जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ के दर्ज कराया था।
महमूद हुसैन द्वारा मो. इमत्याज पक्ष के लोगों के खिलाफ दर्ज कराए गए केस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार की अदालत द्वारा मंगलवार को मो. इमत्याज समेत उसके पक्ष के चार लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है। बुधवार को इसी मामले में मो. इमत्याज द्वारा दर्ज कराए गए क्रॉस मुक दमे पर न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त महमूद हुसैन को दोषमुक्त कर दिया। वहीं अभियुक्त जमील अहमद को दोषी मानते हुए छह माह के साधारण कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
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जबकि एक आरोपी को दोष मुक्त किया है। पिछले साल 24 दिसंबर की रात मनिहारगोठ निवासी महमूद हुसैन और मोहम्मद इमत्याज के परिजनों में किसी बात पर विवाद में मारपीट, गाली गलौच हो गई है। जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ के दर्ज कराया था।
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महमूद हुसैन द्वारा मो. इमत्याज पक्ष के लोगों के खिलाफ दर्ज कराए गए केस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार की अदालत द्वारा मंगलवार को मो. इमत्याज समेत उसके पक्ष के चार लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है। बुधवार को इसी मामले में मो. इमत्याज द्वारा दर्ज कराए गए क्रॉस मुक दमे पर न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त महमूद हुसैन को दोषमुक्त कर दिया। वहीं अभियुक्त जमील अहमद को दोषी मानते हुए छह माह के साधारण कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
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