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Champawat News: चरस तस्कर को 15 साल का कठोर कारावास

Thu, 12 Sep 2024 10:43 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Thu, 12 Sep 2024 10:43 PM IST
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15 years rigorous imprisonment to hashish smuggler
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त पर दोष सिद्ध करते हुए 15 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख का अर्थदंड भी लगाया।
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लोहाघाट पुलिस ने फरवरी 2021 में चेकिंग के दौरान बिशुंग तिराहे के पास ऊधमसिंह नगर के कथौलिया, नानकमत्ता निवासी सुवेग सिंह (43) को पकड़ा था। उसके पास से 5.300 किलो चरस बरामद हुई थी। वह रीठासाहिब क्षेत्र से चरस खरीदकर नानकमत्ता बेचने जा रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ लोहाघाट थाने में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था।
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विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुवेग सिंह को दोषी पाया। उसे 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर उसे एक साल का साधारण कारावास भोगना होगा।
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