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प्रतिकर भुगतान प्राप्त करने को जमा कराएं आवश्यक प्रपत्र
Updated Mon, 06 Nov 2017 11:23 PM IST
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चंपावत। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नौ को टनकपुर से घाट टू लेन बनाने के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि के प्रभावित काश्तकारों की ओर से निर्धारित प्रपत्र प्रशासन के समक्ष उपलब्ध नहीं कराएं गए हैं। ऐसे काश्तकारों को आठ नवंबर तक प्रपत्र जमा कराने का अंतिम मौका दिया गया है।
भूमि अधिग्रहण अधिकारी एसडीएम सदर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि टू लेन मार्ग निर्माण के लिए विभिन्न ग्रामों की प्रभावित होने वाली भूमि के नोटिस प्रकाशन एवं संबंधित ग्रामों में ही शिविर करने के बाद भी प्रभावित काश्तकारों ने प्रतिकर भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रपत्र जमा नहीं कराएं हैं। उन्होंने प्रभावितों काश्तकारों को अंतिम मौका देते हुए आठ नवंबर सायं पांच बजे तक संपूर्ण प्रपत्र उनके कार्यालय में जमा कराने को कहा है।
बताते चलें कि राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के दौरान प्रभावित होने वाले काश्तकारों, भूमिधरों को भूमि एवं अन्य प्रपत्र जमा करने के नोटिस जारी करने के बाद, प्रभावित ग्रामों में राजस्व टीम द्वारा प्रपत्र जमा करने के लिए कैंप आयोजित किए गए थे।
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इसमें प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को प्रतिकर प्राप्त करने के लिए दो पासपोर्ट साइज फोटो, एक रसीदी टिकट, आधार नंबर, बैंक पासबुक, फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति, बैंक का आईएफएससी कोड, शपथ पत्र आदि मौके पर ही जमा करना था। वर्तमान तक कई कास्तकारों, भूमिधरों द्वारा कैंपों में मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रपत्र जमा नहीं किए गए हैं।
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भूमि अधिग्रहण अधिकारी एसडीएम सदर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि टू लेन मार्ग निर्माण के लिए विभिन्न ग्रामों की प्रभावित होने वाली भूमि के नोटिस प्रकाशन एवं संबंधित ग्रामों में ही शिविर करने के बाद भी प्रभावित काश्तकारों ने प्रतिकर भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रपत्र जमा नहीं कराएं हैं। उन्होंने प्रभावितों काश्तकारों को अंतिम मौका देते हुए आठ नवंबर सायं पांच बजे तक संपूर्ण प्रपत्र उनके कार्यालय में जमा कराने को कहा है।
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बताते चलें कि राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के दौरान प्रभावित होने वाले काश्तकारों, भूमिधरों को भूमि एवं अन्य प्रपत्र जमा करने के नोटिस जारी करने के बाद, प्रभावित ग्रामों में राजस्व टीम द्वारा प्रपत्र जमा करने के लिए कैंप आयोजित किए गए थे।
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इसमें प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को प्रतिकर प्राप्त करने के लिए दो पासपोर्ट साइज फोटो, एक रसीदी टिकट, आधार नंबर, बैंक पासबुक, फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति, बैंक का आईएफएससी कोड, शपथ पत्र आदि मौके पर ही जमा करना था। वर्तमान तक कई कास्तकारों, भूमिधरों द्वारा कैंपों में मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रपत्र जमा नहीं किए गए हैं।