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मां की हत्या की मामले में बेटे को छह साल कैद

Fri, 06 Nov 2015 07:20 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,चमोली
ब्यूरो/अमर उजाला,चमोली Updated Fri, 06 Nov 2015 07:20 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की अदालत ने सौतेली मां की हत्या के आरोपी पुत्र को छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न चुकाने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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स्यूंणी तल्ली गांव निवासी दरवान सिंह ने एसडीएम गैरसैंण को दी तहरीर में बताया था कि उसका भतीजा भवान सिंह 15 अक्तूबर 2014 को अपनी सौतेली मां की हत्या कर घर से भाग गया। 16 अक्तूबर को मेहलचौंरी में टैक्सी स्टैंड के पास उन्होंने और अन्य ग्रामीणों ने उसे धर दबोचा।

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आरोपी भवान सिंह ने बताया कि उसकी सौतेली मां कलावती ने उसे लकड़ी जलाने से मना कर दिया था, जिससे उसने गुस्से में आकर मां के सिर पर सूखी लकड़ी से प्रहार किया जिससे उसकी जान चले गई। मामले की विवेचना कर रहे नायब तहसीलदार गैरसैंण ने लकड़ी को कब्जे में ले लिया था। मामले में थाना गैरसैंण ने विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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 शुक्रवार को मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा ने भवान सिंह को सौतेली मां की हत्या का दोषी पाते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया।


अभियुक्त मामले के बाद से जेल में सजा काट रहा है। न्यायालय ने बिताई गई सजा को भी इस सजा में समायोजित करने के आदेश दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह बर्त्वाल ने पैरवी की।

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