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Bageshwar News: महिला पर जानलेवा हमला करने वाले को दो साल का कारावास
Fri, 11 Aug 2023 11:41 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Fri, 11 Aug 2023 11:41 PM IST
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बागेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज पुनीत कुमार की अदालत ने घर में घुसकर महिला पर जानलेवा हमला करने के दोषी को दो साल के कारावास और 6500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार तीन नवंबर 2020 को पोथिंग गांव के सिलपाड़ा तोक निवासी बलवंत सिंह गढि़या ने कपकोट थाने में उसी गांव के नवीन सिंह के खिलाफ तहरीर दी थी। तहरीर के अनुसार तीन नवंबर को जब वादी की पत्नी हंसी देवी घर में अकेली थी तो आरोपी ने घर में घुसकर जानलेवा हमला किया जिसमें वादी की पत्नी को गंभीर चोट आई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 452, 323, 504 के तहत केस दर्ज किया।
मामले की विवेचना एसआई अविनाश मौर्य को सौंपी गई। विवेचना के बाद पुलिस ने 12 अगस्त 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विवेचना अधिकारी के उपलब्ध कराए गए गवाह और साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 452 को लोप करते हुए धारा 325 की वृद्धि की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता नंद किशोर भट्ट ने मामले की पैरवी करते हुए 10 गवाह पेश कराए। नौ अगस्त को न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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शुक्रवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी नवीन को धारा 323 में एक महीने का कारावास, 500 रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड जमा नहीं करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। धारा 325 के तहत दो साल का कारावास, 5000 का अर्थदंड और अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। धारा 504 में आरोपी को छह महीने का कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी को अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। सभी सजा एक साथ चलेंगी और आरोपी के पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार तीन नवंबर 2020 को पोथिंग गांव के सिलपाड़ा तोक निवासी बलवंत सिंह गढि़या ने कपकोट थाने में उसी गांव के नवीन सिंह के खिलाफ तहरीर दी थी। तहरीर के अनुसार तीन नवंबर को जब वादी की पत्नी हंसी देवी घर में अकेली थी तो आरोपी ने घर में घुसकर जानलेवा हमला किया जिसमें वादी की पत्नी को गंभीर चोट आई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 452, 323, 504 के तहत केस दर्ज किया।
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मामले की विवेचना एसआई अविनाश मौर्य को सौंपी गई। विवेचना के बाद पुलिस ने 12 अगस्त 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विवेचना अधिकारी के उपलब्ध कराए गए गवाह और साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 452 को लोप करते हुए धारा 325 की वृद्धि की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता नंद किशोर भट्ट ने मामले की पैरवी करते हुए 10 गवाह पेश कराए। नौ अगस्त को न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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शुक्रवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी नवीन को धारा 323 में एक महीने का कारावास, 500 रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड जमा नहीं करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। धारा 325 के तहत दो साल का कारावास, 5000 का अर्थदंड और अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। धारा 504 में आरोपी को छह महीने का कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी को अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। सभी सजा एक साथ चलेंगी और आरोपी के पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।