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तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में तीन वर्ष का कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, बागेश्वर।
Updated Tue, 04 Jul 2017 10:07 PM IST
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सीएचसी कपकोट में दो वर्ष पूर्व हुई तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। 2015 में सीएचसी कपकोट में कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ और मारपीट की गई थी।
इस मामले में कपकोट के कर्मी गांव निवासी प्रकाश देव और अल्मोड़ा के नैनवली गांव निवासी प्रदीप जोशी के खिलाफ कपकोट थाने में मामला दर्ज किया गया था। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चला।
सुनवाई के बाद इस मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की विवेचना सत्यप्रकाश रायपा ने की। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य व नामिका अधिवक्ता मोहन राम आर्या ने की।
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इस मामले में कपकोट के कर्मी गांव निवासी प्रकाश देव और अल्मोड़ा के नैनवली गांव निवासी प्रदीप जोशी के खिलाफ कपकोट थाने में मामला दर्ज किया गया था। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चला।
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सुनवाई के बाद इस मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की विवेचना सत्यप्रकाश रायपा ने की। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य व नामिका अधिवक्ता मोहन राम आर्या ने की।
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