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वीडियो कांफ्रैसिंग से हुई सुनवाई, आरोपी को मिली जमानत
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वीडियबागेश्वर। कोरोना वायरस के चलते अपर जिला सत्र न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई में आरोपी को जमानत दे दी गई।
जानकारी के अनुसार कपकोट के पुड़कुनी निवासी जंगल में आग लगाने के आरोपी धरम सिंह पुत्र लछम सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा ने कोर्ट में प्रस्तुत किया था।
कोविड-19 के कारण इन दिनों कोर्ट में इन दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को वीसी के माध्यम से पहले मामले की सुनवाई की गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने वीसी के माध्यम से आरोपी धरम सिंह के जमानत पत्र पर सुनवाई की। आरोपी के खिलाफ बीती पांच अप्रैल को थाना कपकोट में मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी मदन राम ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने बजाधार के जंगल में आग लगा दी थी, इस घटना में दो महिलाओं की मौत हो गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी के अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला और मामले की विवेचक एसआई सुष्मिता राणा को सुना।
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जानकारी के अनुसार कपकोट के पुड़कुनी निवासी जंगल में आग लगाने के आरोपी धरम सिंह पुत्र लछम सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा ने कोर्ट में प्रस्तुत किया था।
कोविड-19 के कारण इन दिनों कोर्ट में इन दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को वीसी के माध्यम से पहले मामले की सुनवाई की गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने वीसी के माध्यम से आरोपी धरम सिंह के जमानत पत्र पर सुनवाई की। आरोपी के खिलाफ बीती पांच अप्रैल को थाना कपकोट में मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी मदन राम ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने बजाधार के जंगल में आग लगा दी थी, इस घटना में दो महिलाओं की मौत हो गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी के अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला और मामले की विवेचक एसआई सुष्मिता राणा को सुना।
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