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छेड़छाड़ और गालीगलौज मामले में एक साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो बागेश्वर
Updated Wed, 16 Nov 2016 10:36 PM IST
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- फोटो : amar ujala
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने गालीगलौज व छेड़खानी के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को एक साल के कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार 12 मार्च 2016 को गैराड़ गांव निवासी बलवंत सिंह ने गैराड़ की महिला ग्राम प्रधान के साथ गाली-गलौज और छेड़ाखानी की। इसकी रिपोर्ट ग्राम प्रधान द्वारा बागेश्वर कोतवाली में दर्ज की गई थी। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चला। सभी तथ्यों को सुनने के बाद मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने बुधवार को आरोपी बलवंत सिंह को एक साल के कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य ने की।
मामले के अनुसार 12 मार्च 2016 को गैराड़ गांव निवासी बलवंत सिंह ने गैराड़ की महिला ग्राम प्रधान के साथ गाली-गलौज और छेड़ाखानी की। इसकी रिपोर्ट ग्राम प्रधान द्वारा बागेश्वर कोतवाली में दर्ज की गई थी। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चला। सभी तथ्यों को सुनने के बाद मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने बुधवार को आरोपी बलवंत सिंह को एक साल के कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य ने की।
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